राजनीतिक दलों के विज्ञापनों पर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए मतदान दिनांक 14 फरवरी 2022 को सम्पन्न होगा। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या – 491/एम.सी.एम.सी./ 2022/Communication दिनांक 01 फरवरी 2022 में दिये गये निर्देशों के अनुसार मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2022 को किसी भी राजनैतिक दल, या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिन्ट मीडिया में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रकाशित किये जाने वाला विज्ञापन राज्य/जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी द्वारा पूर्व प्रमाणित न किया जाय।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2022 को प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों हेतु राजनैतिक दल, या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के समक्ष प्रकाशन की तिथि से दो दिन पूर्व विज्ञापन प्रमाणन हेतु आवेदन करना होगा।

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