सनसनी : डॉन दाऊद इब्राहिम गेंग का दीपक सिसोदिया हल्द्वानी से फरार

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हल्द्वानी/देहरादून:

देश की फ़िल्म नगरी मुंबई में अपनी दहशत से जाने जाने वाले डॉन दाऊद इब्राहिम का गुर्गा व दाऊद के जीजा की हत्या का बदला लेने वाला दीपक सिसौदिया आज हल्द्वानी से फरार हो गया । प्रचलित जेजे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा दीपक सिसोदिया तीन महीने की पैरोल पर हल्द्वानी आया था। परन्तु वापस महाराष्ट्र की अमरावती जेल नहीं पहुंचा। अब महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस दीपक की तलाश में भटक रही है और हल्द्वानी कोतवाली में दीपक सिसोदिया के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

आपको बता दे कि 12 नवंबर 1992 को सौत्या समेत 25 खतरनाक शूटर मुंबई के जेजे अस्पताल में घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर शैलेश हलदनकर को भून दिया। करीब 500 राउंड गोलियां चलीं और इस वारदात को अंजाम देने वाले में एक नाम हल्द्वानी के दीपक दरवीर सिंह सिसोदिया का है। मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा दीपक पैरोल पर आया था और अब फरार है। इसके अलावा मुंबई में 11 जून, 2011 को अपराध पत्रकार ज्योतिर्मय डे उर्फ जेडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें भी हल्द्वानी के दीपक का नाम भी सामने आया था। बता दें कि दीपक दलवीर सिंह सिसौदिया रामपुर रोड पर जीतपुर नेगी इलाके का रहने वाला है। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से दर्ज जीरो एफआईआर के अनुसार विगत 1 जनवरी 2022 को दीपक दलवीर सिंह सिसौदिया ने तीन महीने की पैरोल ली थी। वह हल्द्वानी आया था और 8 मार्च को उसे अमरावती जेल में आमद दर्ज करानी थी, लेकिन वह वापस नहीं पहुंचा। उसके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी मोहन मंगलराव चव्हान ने महाराष्ट्र में जीरो एफआईआर दर्ज की। पीएचक्यू के आदेश के बाद हल्द्वानी कोतवाली में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज रिपोर्ट हल्द्वानी कोतवाली में दर्ज की गई। अमरावती जेल में दीपक 5304 नंबर का कैदी है और उस पर मकोका समेत धारा 3(2), 3(4), 120बी, 302, 149, 34, 143, 147, 148 के तहत कोर्ट ने उम्रकैद के साथ 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी।

उसके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी मोहन मंगलव चव्हान ने महाराष्ट्र में जीरो एफआईआर दर्ज की। पीएचक्यू के आदेश के बाद हल्द्वानी कोतवाली में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज रिपोर्ट हल्द्वानी कोतवाली में दर्ज की गई। अमरावती जेल में दीपक 5304 नंबर का कैदी है और उस पर मकोका समेत धारा 3(2), 3(4), 120बी, 302, 149, 34, 143, 147, 148 के तहत कोर्ट ने उम्रकैद के साथ 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। अब दीपक के खिलाफ धारा 224 के तहत एक और रिपोर्ट दर्ज की गई है। बता दें कि डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की हत्याकर दी गई थी। इस हत्या को गवली गैंग के शूटर शैलेश हलदनकर और विपिन शोरे ने अंजाम दिया था। जिसके बाद दाऊद के इशारे पर जेजे अस्पताल में भर्ती शैलेस हलदनकर को मौत के घाट उतार दिया गया।

 

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