हल्द्वानी रेलवे भूमि में अतिक्रमण पक्ष रख सकता है अपनी बात : हाई कोर्ट

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नैनीताल / हाई कोर्ट:

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आज हल्द्वानी रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के सिलसिले में दायर याचिका पर निर्णय देने से पहले सुनवाई के दौरान कहा है कि प्रभावित लोग अगर चाहें तो न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं । प्रभावित पक्ष को समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जाएगा और ये चाहे तो ये दो सप्ताह में न्यायालय की खंडपीठ के सामने अपना पक्ष रखने आ सकेंगे । वही इस माम्गले कि अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी । बुधवार दोपहर न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने हल्द्वानी रेलवे भूमि का लंबे समय से प्रतीक्षित आदेश सुनने से पहले अंतिम बार सुनवाई कामुक दिया । न्यायालय ने आज कहा कि रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में प्रभावित लोग अगर अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो वो इंटरवेंशन एप्लिकेशन के माध्यम से न्यायालय का रुख कर सकते हैं । इसके लिए नैनीताल जिले के दो अखबारों में विज्ञापन देकर ऐसे इच्छुक लोगों को आमंत्रित किया जाए । ये लोग दो हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता के रूप में अपनी बात खंडपीठ के सामने रख सकेंगे । इसके बाद न्यायालय में सुनवाई के बाद यही बेंच अपना निर्णय सुनाएगी ।इस दौरान रेलवे की तरफ से बहस कर रहे अधिवक्ता राकेश थपलियाल ने न्यायालय से प्रार्थना की कि उन्हें भी सुनवाई में शामिल किया जाए पीकिन न्यायलय ने कहा कि उन्हें पहे ही सुना जा चुका है और अब केवल प्रभावित लोगों को सुनना बांकी है । न्यायपालिका ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय होगा । याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर आलम और अधिवक्ता निषाद इंतजार मौजूद रही जिन्होंने न्यायालय के इस कदम का स्वागत किया ।

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