उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने सोमवार को 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पतंजलि को उत्तराखंड सरकार से भी बड़ा झटका लगाया है। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।दिव्य फार्मेसी की इन उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापन मामले में बैन लगाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में लाइसेंसिंग संस्था ने कहा कि उसने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
प्रतिबंधित उत्पादों में दिव्य फार्मेसी की दृष्टि आई ड्रॉप, स्वासारि गोल्ड, स्वासारि वटी, ब्रोंकोम, स्वासारि प्रवाही, स्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट और आईग्रिट गोल्ड शामिल हैं।