नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया है। आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू में स्थित अपने कार्यालय को 15 जून तक खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी को 15 जून 2024 तक अपना कार्यालय खाली करने का आदेश दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर को रखकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को कार्यालय खाली करने के लिए तीन मह की राहत दी है। लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को अपने कार्यालय को खाली करना होगा । सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप पार्टी अपना कार्यालय खोलने के लिए जमीन के संबंध में केंद्र सरकार के आगे अपना आवेदन करे । साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली के राउज एवेन्यू में मौजूद आम आदमी पार्टी का कार्यालय दिल्ली हाई कोर्ट को सौपी गई जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। इस जमीन का प्रयोग राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तारीकरण के लिए किया जाना था। इस जगह पर एक नए अतिरिक्त कोर्टरूम का विस्तार किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि , ‘आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए हम आपको तीन महीने का समय दिया जा रहा है उसके बाद आम आदमी पार्टी को यह जमीन खाली करनी होगी’। आदेश के पालन न करने पर समय सीमा के बाद कड़ी कार्यवाही होगी।