अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोटद्वार एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया

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कोटद्वार, 30 मई 2025 :  बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगभग ढाई साल की न्यायिक प्रक्रिया के बाद कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को हत्या (धारा 302), साक्ष्य मिटाने (201), छेड़छाड़ (354) समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है।

हत्या और संघर्ष की कहानी

18 सितंबर 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर शव को चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। यह घटना पूरे उत्तराखंड को झकझोर देने वाली थी। एक सप्ताह बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर चीला बैराज से बरामद किया गया। हत्या की वजह आरोपियों द्वारा उस पर कथित तौर पर अनैतिक कार्यों में शामिल होने का दबाव बनाना सामने आई थी। जब उसने इसका विरोध किया, तो उसे नहर में धक्का दे दिया गया।

न्याय की राह में अहम पड़ाव

  • 20 सितंबर 2022 को पुलकित ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दी।

  • 22 सितंबर को मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुआ।

  • 23 सितंबर को तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए।

  • 24 सितंबर को शव बरामद व पोस्टमार्टम हुआ।

  • एसआईटी का गठन कर 500 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई।

  • 47 अहम गवाहों को अदालत में पेश किया गया।

अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

आज कोर्ट के फैसले के दिन कोटद्वार में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे। पुलिस बल को गढ़वाल मंडल के कई जनपदों से बुलाया गया। एसडीएम कोटद्वार सोहन सिंह सैनी ने अदालत परिसर के 200 मीटर दायरे में धारा 144 लागू कर दी, और चार मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई।

जनभावनाओं की जीत

इस मामले में न्याय को लेकर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा। सोशल मीडिया, जनआंदोलनों और मीडिया की सतत निगरानी ने मामले को न्याय की अंतिम दहलीज तक पहुँचाया।

अंतिम निर्णय का इंतजार

हालाँकि अदालत ने दोष तय कर दिए हैं, अंतिम सजा की घोषणा कुछ ही देर में की जाएगी, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं।

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