कोटद्वार प्रकरण: हाई कोर्ट में सुनवाई, मोहम्मद दीपक को फटकार
नैनीताल :
उत्तराखंड के कोटद्वार में हुए विवादित मामले को लेकर जिम मालिक मोहम्मद दीपक कुमार की याचिका पर उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस प्रकरण को सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट की इस टिप्पणी ने मामले को नया मोड़ दे दिया है।
दरअसल, 28 जनवरी को कोटद्वार में बजरंग दल के कुछ सदस्यों पर एक मुस्लिम दुकानदार को कथित तौर पर परेशान करने का आरोप लगा था। इसी दौरान दीपक कुमार ने हस्तक्षेप किया और बजरंग दल के सदस्यों से उनकी बहस और झड़प हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दीपक खुद को ‘मोहम्मद दीपक’ बताते हुए नजर आए थे।
इस मामले में बजरंग दल के एक सदस्य की शिकायत पर दीपक और उनके एक साथी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने, फोन छीनने और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद दीपक कुमार ने हाई कोर्ट का रुख किया और एफआईआर रद्द करने, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पुलिस की कथित निष्क्रियता की जांच की मांग उठाई।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मामले की जांच की स्थिति पर रिपोर्ट तलब की और वायरल वीडियो के बाद दीपक को मिले चंदे का भी विवरण मांगा। हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि एक ओर याचिकाकर्ता खुद को पीड़ित बता रहा है और दूसरी ओर पूरे मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जो संदेह पैदा करता है। अब इस मामले में अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
