सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके ‘सनातन धर्म’ वाले बयान के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्टालिन से पूछा कि क्या उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और उन्हें उसके परिणामों का एहसास होना चाहिए था, क्योंकि वे मंत्री हैं और कोई आम आदमी नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु के डीएमके नेता व सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके द्वार ‘सनातन धर्म’ के लिए दिए गए बयान को लेकर कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन से जवाब तलब कर पूछा है कि “आपने 19(1) ए और 25 के तहत मंत्री पद पर रहते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, आप जानते हैं कि आपने क्या विवादित बयान दिया है ? आपको अपने दिए विवादित बयान के परिणामों का एहसास होना चाहिए था, आप एक संवैधानिक पद पर एक बड़े राज्य के मंत्री हैं कोई आम आदमी की श्रेणी में नहीं है।