राजस्थान में अजमेर की टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है, जोकि अब अजमेर की जेल में बंद है। इस मामले में दो अन्य आरोपियों, इरफ़ान और हमीदुद्दीन, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
1993 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, और टुंडा इन्हीं मामलों में आरोपी था। सरकारी वकील से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि टुंडा को किस आधार पर बरी किया गया है, इस पर फैसला देखने के बाद टिप्पणी की जाएगी।