
देहरादून
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अस्पताल में भर्ती होने से पहले अपने पति के खिलाफ दर्ज कराई FIR, हत्या की साजिश रचने का लगाया आरोप.. ऑडियो हुआ वॉयरल
देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ देहरादून के कैंट थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने पति पर हत्या की साजिश रचने, धोखाधड़ी, मारपीट, धमकी देने और अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।
ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलने का दावा
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, रेखा आर्या का आरोप है कि उन्हें हाल ही में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें उनके पति कथित तौर पर एक महिला से बातचीत करते हुए उनकी हत्या की साजिश रचते सुनाई दे रहे हैं। मंत्री ने अपनी और अपने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि उन्हें आशंका है कि उनके पति कभी भी कोई गंभीर घटना को अंजाम दे सकते हैं।
पति के व्यवहार में बदलाव का आरोप
शिकायत में रेखा आर्या ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ महीनों से उनके पति के व्यवहार में बदलाव आ गया था। इसी दौरान उन्हें कथित तौर पर अन्य महिलाओं के साथ उनके संबंधों की जानकारी मिली। इसको लेकर आपत्ति जताने पर उनके पति ने कथित रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए मौखिक और लिखित रूप में माफी मांगी थी। हालांकि, मंत्री का आरोप है कि माफी मांगने के बावजूद उनका व्यवहार नहीं बदला।
कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
शिकायत में भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धाराओं 120B, 323, 420, 467, 468, 471, 495, 498A, 504 और 506 के साथ एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं 3(1)(d), 3(1)(dh) और 3(2)(va) का उल्लेख किया गया है।
