सुप्रीम कोर्ट से आप नेता मनीष सिसोदिया को मिली जमानत

Slider उत्तराखंड

नई दिल्ली:

दिल्ली शराब नीति से जुड़े एक मामले में जमानत पाने वाले आप नेता मनीष सिसोदिया के आज या कल जेल से बाहर आने की उम्मीद है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि तिहाड़ जेल में औपचारिकताएं पूरी होने के बाद  सिसोदिया को आज या कल रिहा कर दिया जाएगा। वकील ने अदालत के आदेश के निहितार्थों के बारे में भी आशा व्यक्त की, उन्होंने कहा, “यह आदेश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले को भी काफी लाभ पहुंचाएगा।”

तिहाड़ जेल के सूत्रों ने संकेत दिया कि वर्तमान में जेल नंबर एक में बंद सिसोदिया संभवतः गेट नंबर 3 से बाहर निकलेंगे, जिसका उपयोग आमतौर पर उस विशिष्ट जेल ब्लॉक से कैदियों की रिहाई के लिए किया जाता है। हालांकि, अगर कोई सुरक्षा चिंता है, तो वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। आप नेता की रिहाई का सही समय जमानत आदेश की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

मानक प्रक्रिया के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का जमानत आदेश सबसे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां आवश्यक जमानत बांड और अन्य शर्तें पूरी की जाएंगी। एक बार ये औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद, जमानत आदेश को कार्यान्वयन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति बीआर गवई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आज इस बात पर जोर दिया कि बिना किसी सुनवाई के श्री सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रखने से उन्हें त्वरित सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार से वंचित होना पड़ा। न्यायमूर्ति गवई ने स्थिति की तात्कालिकता को रेखांकित करते हुए टिप्पणी की, “स्वतंत्रता के मामले में, हर दिन मायने रखता है।”

जमानत आदेश मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया, जो अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में 17 महीने से अधिक समय से जेल में हैं।

52 वर्षीय सिसोदिया आप के कई नेताओं में से हैं, जिन पर शराब परमिट बांटने के दौरान रिश्वत लेने का आरोप है। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मार्च से ही इन्हीं आरोपों के चलते जेल में हैं, सिवाय उस थोड़े समय के लिए जब उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए रिहा किया गया था।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *