हैदराबाद:
तेलंगाना राज्य सरकार ने 24 मई से गुटखा और पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला का निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री प्रतिबंधित है। प्रतिबंध इन उत्पादों पर पाउच, पाउच, पैकेज और कंटेनर सहित सभी रूपों में लागू होता है।
तेलंगाना ने गुटका और पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गुटखा और पान मसाला, जो खतरनाक माने जाने वाले धुआं रहित तंबाकू उत्पाद हैं। इस उपाय का उद्देश्य इन खतरनाक उत्पादों के उपयोग पर रोक लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है।