सीएम सिद्धारमैया ने वक्फ भूमि विवाद पर किसानों को भेजे गए नोटिस वापस लेने निर्देश दिए

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बेंगलुरु/ कर्नाटक :

सिद्धारमैया ने वक्फ भूमि विवाद पर किसानों को भेजे गए नोटिस वापस लेने का आदेश दिया
इस आशय का निर्णय राजस्व विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और कर्नाटक वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वक्फ भूमि के मुद्दों पर किसानों को भेजे गए सभी नोटिस तुरंत वापस लें।
इस आशय का निर्णय राजस्व विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और कर्नाटक वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, “मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वक्फ भूमि के बारे में किसानों को भेजे गए सभी नोटिस तुरंत वापस लेने का सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।”

बयान में सिद्धारमैया द्वारा हाल ही में कुछ अधिकारियों की कार्रवाई से असंतोष व्यक्त किया गया तथा इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि जेडी(एस) और बीजेपी कथित तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए वक्फ मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे राज्य में शांति भंग हो सकती है।

इसमें कहा गया, “सिद्धारमैया ने जनता से किसी भी गलत सूचना पर ध्यान न देने का आग्रह किया है तथा अधिकारियों को मामले को संवेदनशीलता के साथ संभालने का निर्देश दिया है।”

बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े भूमि अभिलेखों के बारे में किसानों को जारी किए गए सभी नोटिस तुरंत वापस लिए जाने चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे किसानों को परेशान न करें या उनके कब्जे वाली भूमि से संबंधित कोई भी समस्या न पैदा करें।

मुख्यमंत्री ने आगे निर्देश दिया कि बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया के भूमि अभिलेखों (पहानी या आरटीसी) में किए गए किसी भी अनधिकृत परिवर्तन को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।

बैठक में कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल, राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। हालांकि, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ मंत्री बी जेड ज़मीर अहमद खान मौजूद नहीं थे।

इससे पहले, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे वक्फ अधिनियम के तहत किसानों को नोटिस जारी न करें।

उन्होंने पुष्टि की कि राजस्व रिकॉर्ड को अंतिम माना जाएगा और प्रशासनिक कार्रवाई उनके अनुसार होगी।

परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, “मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को ऐसे नोटिस या पत्र वापस लेने का निर्देश दिया है। मामला अब सुलझ गया है, हालांकि हम भविष्य में किसी भी घटनाक्रम के बारे में अनिश्चित हैं।”

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