दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का माना है कि ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। हाई कोर्ट का कहना है कि जरूरी हो तो ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट का माना है कि ईडी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। कोर्ट ने कहा कि मामला गम्भीर हो तो ईडी गिरफ्तार कर सकती है।