दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें क्षेत्र में कथित यातायात जाम के कारण सुनहरी बाग मस्जिद के प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने इस याचिका को विचार करने से मना किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह की एक याचिका पहले से ही हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित है और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।
हाई कोर्ट ने कहा, ‘‘चूंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए इसके कानूनी और विशेष कर्तव्यों के निर्वहन में पहले ही समाधान किया जा चुका हैं, इसलिए इस पीट का मानना है कि वर्तमान रिट याचिका में किसी निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, याचिका बंद की जाती है।’’