Big Breaking: शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को हाई कोर्ट का नोटिस

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नैनीताल:-

नैनीताल हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें नोटिस भेज कर 25 मई तक जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में प्रेमचंद अग्रवाल पर आरोप लगाये हैं कि उन्होंने विवेकाधीन राहत कोष से रूपये निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के जरिये मतदाताओं को बांटे हैं।

नैनीताल हाईकोर्ट में आज वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली  याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल, जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून, रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड सहित ऋषिकेश विधानसभा में हारे प्रत्याशी अनूप सिंह राणा, कदम सिंह बालियान, कनक धनै, जगजीत सिंह, बबली देवी, मोहन सिंह, राजे सिंह नेगी, संजय श्रीवास्तव, ऊषा रावत और संदीप बसनैत को भी नोटिस भेजा है और 6 हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। यही नहीं केंद्रीय निर्वाचन आयोग से भी जवाब पेश करने को कहा गया है।  दरअसल ऋषिकेश से कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र चंद्र रमोला ने हाई कोर्ट में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष के विवेकाधीन रोहत कोष से करोड़ों रूपये निकालकर उसे डिमांड ड्राफ्ट के जरिये मतदाताओं को बांटा है। उन्होंने अपनी याचिका में प्रेमचंद अग्रवाल का चुनाव निरस्त कर मामले की जांच करवाने की मांग भी की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी।

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