दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 1 जून तक मिली जमानत

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नई दिल्ली:

दिल्ली के सीएम के वकील का कहना है कि केजरीवाल को 1 जून तक बिना किसी प्रतिबंध के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली के सीएम को शुक्रवार को SC से जमानत मिल गई. उम्मीद है कि प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही आरोप पत्र दाखिल कर सकता है। यह जांच एजेंसी द्वारा केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करने के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, जिसने लंबी जांच पर चिंता जताई है, ने सुझाव दिया कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है, तो वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके आधिकारिक कर्तव्यों पर प्रतिबंध लगा देगा।

केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बताए बिना संकेत दिया कि वह गुरुवार या अगले हफ्ते आदेश की घोषणा कर सकता है। अदालत ने जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर देते हुए जांच एजेंसी को केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले और बाद की दोनों मामलों की फाइलें पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में गवाहों और आरोपियों से सीधे पूछताछ की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए जांच में लगने वाले समय पर ईडी से सवाल किया।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में, प्रवर्तन निदेशालय ने राजनेताओं को चुनाव प्रचार के लिए अलग-अलग व्यवहार देने के खिलाफ तर्क दिया। एजेंसी ने कहा कि केवल राजनीतिक प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना भेदभावपूर्ण और समानता के नियम के खिलाफ होगा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का काम या व्यवसाय समान रूप से महत्वपूर्ण है। हलफनामे में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अगर कोई चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार हिरासत में है तो उसे अपने प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है, साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए कभी भी अंतरिम जमानत नहीं दी गई है।

अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। दिल्ली में चल रहे लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले संकेत दिया था कि वह कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है।

आप नेताओं और दिल्ली सरकार के मंत्रियों में खुशी की लहर

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, “यह सच्चाई की जीत है…मैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूं। अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे।” शाम को और मुझे यकीन है कि वह दिल्ली और देश के लोगों को संबोधित करेंगे…”

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