नई दिल्ली :
देश के न्यायालयों में सरकारी अधिकारियों को तलब किए जाने व अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही किये जाने को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court ) से नए मानक प्रक्रिया तैयार करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा है। इस SOP में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से सम्बंधित सभी मामलों के लिए है। केंद्र सरकार की ओर से सुझाव दिया है कि बहुत जरूरी होने पर ही न्यायालयों को अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश होने को कहा जाना चाहिए। पेशी के समय उसके पहनावे पर किसी भी तरहा की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।
केंद्र सरकार का यह भी कहना कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ अवमानना का मुकदमा उन्हीं आदेशों का पालन न करने पर होना चाहिए, जिनका पालन कर पाना अधिकारी के लिए संभव रहा हो और उस अधिकारी ने वो पालन न किया हो । साथ ही अवमानना का मुकदमा उस जज द्वारा नहीं सुनना चाहिए, जिसके आदेश का पालन न होने के चलते किसी भी अधिकारी पर कार्यवाही शुरू हुई हो।