सूचना आयुक्त के आदेश पर नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

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देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अविनाश खन्ना पर 25 हजार का जुर्माना, mdda के सहायक अभियंता व लिपिक पर भी कार्रवाई

देहरादून:

देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अविनाश खन्ना पर राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
अपीलकर्ता कुलदीप सिंह ने नगर निगम देहरादून में कार्यरत सफाई कर्मचारी मुस्कान की नियुक्ति संबंधी सूचनाएं मांगी थी लेकिन उन्हें सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई। मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अविनाश खन्ना को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उल्लंघन करते पाया। जिस पे उन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं, एक अन्य मामले में mdda के लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक अभियंता निशांन्त कुकरेती एवं डीम्ड लोक सूचना अधिकारी एवं लिपिक प्रमोद जोशी पर कुल 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है। अपीलकर्ता ने इनसे एक पेट्रोल पंप के निर्माण में मानकों के अनुपालन संबंधित सूचना चाही थी तो की उपलब्ध नहीं कराई गई।