झारखंड/ रांची
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हरिद्वार की खानपुर विधानसभा से विधायक उमेश शर्मा के द्वारा एफआइआर को निरस्त करने से संबंधित याचिका में हाइकोर्ट ने त्रिवेद्र सिंह रावत को नोटिस जारी करते हुए उन्हें प्रतिवादी बनाया था। आज झारखंड हाइकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस मामले में प्रतिवादी से मुक्त कर दिया है। विधायक उमेश शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ उत्तराखंड सरकार को गिराने की साजिश और ब्लैकमेल करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए रांची के अरगोड़ा थाना में अमृतेश सिंह चौहान की ओर से प्राथिमिकी दर्ज करायी गयी थी।
इस प्राथमिकी को दर्ज कराने में त्रिवेंद्र सिंह रावत की मिलीभगत है. उन्होंने प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया था. इस पर पूर्व में कोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को नोटिस जारी करते हुए उन्हें प्रतिवादी बनाया था.