मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपये का ज़मानती वारंट जारी किया है। क्योंकि उन्होंने अदालती कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं रही। यह मामला 2008 के मालेगांव विस्फोट से संबंधित है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सुलजाम सिंह, श्याम सुदार और प्राग्या ठाकुर के साथ आरोपी हैं। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अदालत के सवालों का जवाब देने के लिए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उन्होंने उस समय पेश नहीं होने का फैसला किया।