Big News: प्रदेश में खनन नीति पर हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद सरकार ने लगाई रोक

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देहरादून/नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नई खनन नीति को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाने के साथ ही 28 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। उत्तराखंड में विगत अक्टूबर माह में जारी की गई नई खनन नीति के खिलाफ सुरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दूसरी ओर हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार ने तुरंत उपखनिज की निकासी पर रोक लगा दी हैं । खनन सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने 6 जनवरी देर शाम यह आदेश जारी कर दिया है ।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि नई खनन नीति बिना केंद्र सरकार की अनुमति के साथ ही अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जारी की गई है। आरोप लगाया गया है कि सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बिना टेंडर के पट्टे बांट दिए।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार, डायरेक्टर जनरल माइनिंग, जिला खनन अधिकारी नैनीताल और एसडीएम सदन नैनीताल से 28 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। चुनावी साल में सरकार के इस बड़े फैसले पर रोक लगाने से खूब किरकिरी हो रही है। हाईकोर्ट समय समय पर सरकार को जनहित के मामलों में फटकार लगाती रही है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही उत्तराखंड सरकार पर खनन को लेकर सवाल खड़े करती रही है। अब हाईकोर्ट के इस अहम फैसले के बाद राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं, कल देर शाम उत्तराखंड के खनन सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तराखंड में उपखनिज की निकासी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

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