प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को एक सितंबर से खोले जाने के दिशा-निर्देश जारी हुए

उत्तराखंड रोजगार / शिक्षा

राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को दिनांक 01.09.2021 से खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी।

कोविङ-19 महामारी से प्रभावित हुए उच्च शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक सत्र केसन्दर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक

सं०-D.O.F-1/2021 (Secy) दिनांक 16.07.2021 द्वारा गाईडलाइन्स निर्गत की गयी है। 2 उक्त गाईडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ ही राज्य में वर्तमान कोविड-19 के संक्रमण की दर को भी दृष्टिगत रखते हुए राज्य के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों (राजकीय एवं निजी) में शैक्षणिक सत्र को पुनः सुचारू रूप से संचालित किए जाने के उद्देश्य से छात्रहित में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से नये प्रवेश पत्र हेतु नामांकन / प्रवेश प्रक्रिया (यथा स्थिति) प्रारम्भ करने तथा दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से नये शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ करते हुए भौतिक रूप से खोले जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1.भौतिक रूप से कक्षायें पुनः प्रारम्भ किये जाने की अनुमति के लिये अपेक्षित तैयारी हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, यू०जी०सी० तथा राज्य के आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित निर्गत गाईडलाइंस को मार्ग दर्शक सिद्धान्त के रूप में लागू करते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

2.समस्त शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्मिकों का कोविड टीकाकरण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. महाविद्यालय / विश्वविद्यालय को खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सैनेटाईज किया जायेगा, यह प्रक्रिया प्रतिदिन नियमित रूप से की जानी होगी।

4. प्रत्येक संस्थागत छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर आना होगा।

5. महाविद्यालय भवन के मुख्य द्वार पर ही सैनेटाइजर हैण्डवाश धर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी होगी किसी भी शिक्षक कर्मचारी/ विद्यार्थी को खाँसी, जुकाम, बुखार के लक्षण होने पर प्राथमिक उपचार देते हुए वापिस घर भेज दिया जायेगा।

6. महाविद्यालय में प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. छात्र/छात्राओं की भीड़ को नियन्त्रित करने के लिये महाविद्यालय में शिक्षण कार्य की समय-सारिणी इस प्रकार बनायी जायेगी. अलग-अलग समय पर विद्यार्थी महाविद्यालय

में प्रवेश करें / छोड़ें। 8. छात्र/छात्राओं हेतु कक्षा-कक्षों में 06 फिट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जायेगी।

9. महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई / एन०सी०सी० यूनिट कोविड-19 के फैलाव और रोकथाम के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जायेगा।

10. शैक्षिक संस्थान द्वारा दी जाने वाली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पूर्व की भाँति दी जाती रहेगी, प्रतिबन्ध होगा कि वे इस सम्बन्ध में कोविड-19 से सम्बन्धित गाईडलाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

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