उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुरोला विधायक राजकुमार की विधानसभा सदस्यता समाप्त की चुनाव आयोग से सिफारिश की

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देहरादूनः
उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुरोला विधायक राजकुमार की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने तथा आगामी विधानसभा के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है।
प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन एवं वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल एवं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को लिखे पत्र में पुरोला विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार की सदस्यता समाप्त किये जाने तथा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की है।

चूंकि राजकुमार वर्तमान कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित विधायक हैं तथा बिना पार्टी की सदस्यता व विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दिये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके है, ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्री राजकुमार के विरूद्ध संविधान में उल्लिखित दल-बदल कानून के तहत न केवल उनकी वर्तमान विधानसभा सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए अपितु उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

गोदियाल ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से आग्रह किया है, कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों तथा भारतीय संविधान में उल्लिखित दल-बदल कानून के अनुसार राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई हेतु मा0 विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों तथा भारतीय संविधान में उल्लिखित दल-बदल कानून के अनुसार राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी वर्तमान विधानसभा सदस्यता समाप्त करने तथा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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