पटेलनगर पुलिस की मिलावटखोरों की विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत 03 व्यक्तियों द्वारा इंडिको कार से मुजफ्फरनगर से देहरादून विभिन्न दुकानों में सप्लाई हेतु लाया जा रहा 550 किलो मिलावटी मावा बरामद, कार की गई सीज
वर्तमान में डॉ0 योगेन्द्र सिंह रावत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम व उनमे संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्व प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।
जिस क्रम मे आज दिनांक 19.8.2021 को प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राणा थाना पटेलनगर को सूचना प्राप्त हुई कि आगामी रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत कुछ व्यक्तियों द्वारा उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों से मिलावटी मावा लाकर देहरादून में स्थित विभन्न दुकानों में सप्लाई किया जा रहा है। सूचना पर श्रीमती सरिता डोभाल पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा नगर क्षेत्र व श्री अनुज कुमार क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पटेल नगर द्वारा तत्काल एक टीम गठित कर प्रभावी कार्रवाई हेतु रवाना किया गया।
*पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवही* – पुलिस टीम द्वारा मुखबीर तंत्र को सक्रिय करते हुए थाना पटेलनगर स्थिति लालपुल की निकट संदिग्ध वाहनो की चैकिंग प्रारंभ की गई। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा 03 व्यक्तियों को वाहन इंडिगो कार नंबर UK08Y5342 के साथ पकड़ा। वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन में 10 कट्टो में भर कर रखे 5.5 कुंतल (550 kg) मावा बरामद हुआ । जिसके संबंध में वाहन में बैठे चालक सुनील व 02 अन्य व्यक्तियों गौरव व नीरज से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आगामी रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत मिठाई बनाने हेतु मावा की बहुत मांग होती है। जिसके लिए उनके द्वारा ज्यादा लाभ के लिए मुजफ्फरनगर में मिलावटी मावा तैयार किया जाता है, देहरादून में त्यौहार के चलते मावा की बहुत मांग होती है ओर मावा की यहाँ अच्छी कीमत भी मिल जाती है। इसी लिए वे तीनों आज मावा बेचने देहरादून आ रहे थे। देहरादून में मावा को तीनों हनुमान चौक, चक्कू मोहल्ला, कार्की चौक, बंजारावाला व क्लिमेंट टाउन में सप्लाई करते है। तीनो व्यक्तियों के पास मावा से संबंधित कोई भी दस्तावेज मौजूद नही मिले। मौके पर फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर सुश्री मंजू कुमार व श्री सुंदर लाल गुप्ता सुपर वाइजर खाद्य विभाग देहरादून को बुलाया गया। जिनके द्वारा मौके पर पहुच कर बरामद मावा को चैक किया गया तथा बताया कि बिना दस्तावेजो व शुद्धता माप के मानकों को पूरा न करना खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जिसमें 06 माह का कारावास व 03 लाख से 05 लाख तक का अर्थदंड का प्रावधान है । मावा के 04 सैंपल लिये गये। जिनको परीक्षण हेतु फ़ूड टैस्टिंग लेब रुद्रपुर भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
*मावा सप्लायर का नाम पता*
1.सुनील पुत्र भिक्कन निवासी 786/86 रामपुरी कोतवाली मुजफ्फरनगर उ0प्र0
2. गौरव पुत्र राजकुमार निवासी रामपुरी कोतवाली मुजफ्फरनगर उ0प्र0
3. नीरज पुत्र सोमप्रकाश निवासी न्यू पटेलनगर देहरादून।
*बरामद मावा*
1. मावा 550 kg
कीमत 132000/- (एक लाख 32 हजार रुपये)
*सीज वाहन*
1. वाहन इंडिगो कार नंबर UK08Y5342
*पुलिस टीम*
1- श्री कुन्दन राम – उ0नि0 -कोतवाली पटेलनगर देहरादून ।
2- श्री विवेक राठी –चौकी प्रभारी बाजार कोतवाली पटेलनगर ।
3. म0उ0नि0 ज्योति कोतवाली पटेलनगर ।
4- कानि0 बृजमोहन कोतवाली पटेलनगर
5- कानि0 राजीव कोतवाली पटेलनगर
6- कानि0 आशीष कोतवाली पटेलनगर
7- कानि0 श्रीकांत कोतवाली पटेलनगर
8- कानि0 अजय कोतवाली पटेलनगर
*टीम खाद्य विभाग*
1. श्रीमती मंजू कुमार
फूड सेफ्टी ऑफिसर नगर निगम क्षेत्र देहरादून।
2. श्री सुंदर लाल गुप्ता सुपर वाइजर