उत्तराखंड में भी चलेगा योगी आदित्यनाथ वाला फॉर्मूला

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उत्तराखंड सरकार ने ‘CM योगी’ के फार्मूले पर कानून को लागू करने की योजना बनाई है, जिसका मकसद दंगा फायरिंग और नुकसान की पूरी भरपाई करना है। इस कानून के तहत, अगर कोई व्यक्ति या समूह दंगा करते हैं, तो उन्हें नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। यह कानून प्रभावी होने से पहले उत्तराखंड विधानसभा में पारित होना होगा। इस कदम का मकसद लोगों में डर का माहौल बनाना और विवादों को नियंत्रित करना है।

यह कानून उत्तराखंड में भी लागू होने की संभावना है, जिसमें ‘CM योगी’ का उल्लेख है। इसका मतलब है कि इस कानून का आदान-प्रदान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसका लक्ष्य दंगा करने वालों को नुकसान की पूरी भरपाई करना है। यह कदम एक तरह से डर का माहौल बनाने और दंगों को रोकने की कोशिश है।

उत्तराखंड सरकार ने आज 26 फरवरी को अपने बजट सत्र के दौरान एक विधेयक पेश करने की योजना बनाई है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा के संपत्ति क्षति वसूली बिल की तरह कार्रवाई करने की बात कही रही है। इसके तहत, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने वालों से नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो संपत्ति के नुकसान को रोकने और नुकसान पहुंचने वालों को न्याय देने के लिए कदम उठा सकता है।

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