नैनीताल:
नैनीताल हाईकोर्ट ने बीते शनिवार को भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड के पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन के पास आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा बरकरार रखी है । कोर्ट ने श्वेताभ सुमन के साथ डॉ अरुण कुमार सिंह और राजेन्द्र विक्रम सिंह की बेल अर्जी खारिज करते हुए सभी को हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने पर पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन की 5 साल की सजा बरकरार रखते हुए 2 महीने की सामान्य सजा के आदेश दिए। नैनीताल हाईकोर्ट के जज रविन्द्र मैठाणी के आदेश के अनुसार इसके अलावा डॉ अरुण कुमार सिंह और राजेंद्र विक्रम सिंह को पूर्व की सजा बहाल करते हुए चार महीने जेल की सामान्य सजा सुनायी गई है।