सावधान : देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक , प्रयोग करते पकड़े जाने पर जबरदस्त चालान कट सकता है आपका

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देहरादून: 

Single use plastic ban : 1 जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया जा चुका है।  देशभर में कई जगहों पर सिंगल यूज प्लास्टिक दुकानों में मिलने पर दुकानदारों पर कार्रवाई हो रही है, हालांकि अभी बैन का इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस बार राष्ट्रव्यापी है इसलिए इससे असर जरूर होगा।

Uttarakhand में अभी Single use plastic की चीजें बेचने पर कई जगहों पर कार्यवाही हो रही है, तो वहीं राजधानी देहरादून में अभी कई लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है और कौन-कौन सी चीजें बैन हुई है और कितने का जुर्माना लग सकता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सरकार के द्वारा किन-किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

 1.प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन (75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले।   2.प्लास्टिक की प्लेट,प्लास्टिक के कप               

3.गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक।                             

4. थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)                                   

5.कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक

6.प्लास्टिक के झंडे

  1. प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
  2. मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म
  3. चम्मच
  4. कांटे
  5. प्लास्टिक के गिलास
  6. चाकू
  7. . स्ट्रॉ
  8. ट्रे  15.100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
  9. इन्विटेशन कार्ड।
  10. सिगरेट के पैकेट
    18.मिठाई के डिब्बों को पैक करने के लिए इस्तेमाल होने वाली फिल्म
  11. चीनी आदि मिलाने वाली स्ट्रीरर नामक चीज

Single use plastic के इस्तेमाल पर कितना लगेगा जुर्माना

मंत्रालय के अनुसार Single use plastic के इस्तेमाल किए जाने पर दंड का प्रावधान किया गया है और इसमें न सिर्फ जुर्माना बल्कि जेल भी शामिल है। Ban को ना मानकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के सेक्शन 15 के तहत होगी। इसमें Single use plastic production करने पर लाखों रुपए का जुर्माना है तो वही किसी पास सिंगल उस प्लास्टिक मिलने पर हजारों रुपए का जुर्माना भी है।

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