दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत

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नई दिल्ली:

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार आज 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है । उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। मनीष सिसोदिया ने अपनी धर्म पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में जमानत की अर्जी पर विचार किया जा सकता है।

इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था । दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पर 14 जुलाई को कोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर कहा था कि वह इस पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगी। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दो मामलों में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को सुनवाई करने को कहा है। इन मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं।

Note: Photo PTI

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