नैनीताल हाईकोर्ट :
उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने आज जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में अवैध पेड़ कटान और निर्माण की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिये है। इस मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई आईएफएस (IFS) व अन्य अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आलोक वर्मा की खंडपीठ ने इस जिम कॉर्बेट पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बहुचर्चित पेड़ कटान पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मामले में याचिकाकर्ता अनु पंत की याचिका पर सीबीआई जांच की मांग की थी।
वर्तमान में इस मामले पर विजिलेंस जांच कर रही थी। वही इस पेड़ कटान पर में पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद जेल भी जा चुके हैं। हाल ही में विजिलेंस की टीम ने पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के घर व प्रतिष्ठानों में छापे मार कर दो जेनरेटर बरामद किये थे। अब नैनीताल हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के बाद पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत व इस मामले से जुड़े अधिकारियों की समस्या बढ़ सकती हैं।